Комментарии:
MAM HAPPY NEW YEAR & THANKS
ОтветитьE way bill turnover limit is applicable for agri goods also.?
we are trader in fruits and vegetables and our turnover is more than 20 cr per month. is the e way bill rules are applicable to us . please guide.
Very nice information mam
Thank you mam
Plz provide this pdf notes
12%, 18%, 28% ईतना तो margin भी नही है। फिर tax क्या देगा इंसान, simplyfy the system to follow and live without hesitation don't make us to die and fear with the system of burden
Ответитьयहाँ जीना मुसकिल ही सरकार क्यो चाहति है कि लोग गलत रास्ता अपनाये
ОтветитьWhat to do... Live or leave the country just leave us to grow इतना चकर क्यो...not to die & fill to circulate=== 7%gst &7%0income tax क्यो नहीं कर रहे है for all & everything. Or else GST at first point to manufacturers.. That to on MRP = CORRUPTION will be stop,, automatically MRP WILL BE REDUCED , customer's are benefitted, government will get the tax on single point that is on MRP from the manufacturers
Ответитьif credit note hamare hai then accept karna compulsory hai ya kuch nhi karenge tho saare credit note mani jayegi
ОтветитьMera city show ni ho rha
ОтветитьWe should take a pledge that we will give our precious vote to this government or any government of this kind
Ответитьthanks
ОтветитьGood presentation
ОтветитьMind that the government will collect the taxes from common people for their enjoyment and their officials. Every one should suspend the paying of taxes to the government until the enjoyment of the government and their officials out of taxes is not stopped. Stop such presentations.
ОтветитьMam mai apna ek date of invoice 31 /3/2024 ka r1 file krna bhul gya to abhi us invoice ka kya krna hoga
ОтветитьThanks Madam
Happy New Year Madam
Thanks
ОтветитьHappy new year madam
ОтветитьYou did a great job.
ОтветитьBOYCOTTED IGNORED such BULL SHITS waise India ka PM kaun Modi Yah woh sycho budiya
ОтветитьPata nahi kya kya change karegi ye sarkaar
ОтветитьOTP for payment via cards comes from bank who has given card. Credit or Debit.
Ответить"प्रश्न यह है "क्या यह पर ये कहना चाहता है की कोई माल सेल के लिए निकला तो ई-वे बिल जनरेट हुवा तो और उसकी दुरी 10000 किलोमीटर है तो 10000 / 100 = 200 दिन की यात्रा में माल रहता है एयर किसी कारण से किसी जगह किसी अन्य कानून के कारण किसी डिपार्टमेंट द्वारा सीज कर दिया जाता है तो आप का माल अपने लास्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच सका और इस दशा में आप ई-वे बिल का विस्तार अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता उसे अधिकतम 360 दिनों तक ही बढ़ाया जा सकता है।
"क्या इसका मतलब ये होगा " ------
"प्रश्न का उत्तर यह है "
जी हाँ, आपने जो समझा है, वह इस नियम के मुख्य उद्देश्य और परिभाषा के काफी करीब है। इसे और स्पष्ट करते हैं:
नियम का उद्देश्य:
ई-वे बिल की वैधता यात्रा की दूरी के आधार पर निर्धारित होती है।
दूरी (Distance): 100 किमी पर 1 दिन की वैधता।
यदि माल की दूरी 10,000 किमी है, तो वैधता होगी:
10,000 किमी / 100
=
200
दिन
10,000 किमी / 100=200 दिन
किसी असाधारण परिस्थिति (जैसे, माल का सीज होना, मौसम खराब होना, या अन्य कानूनी अड़चनें) में, ई-वे बिल की वैधता समाप्त होने के बाद, इसका विस्तार (Extension) किया जा सकता है।
लेकिन नया नियम क्या कहता है?
भले ही यात्रा लंबी हो और असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न हों, ई-वे बिल को अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता।
अब विस्तार केवल 360 दिनों तक ही किया जा सकता है।
यानी, यदि माल सीज हो गया या किसी कारण से समय पर नहीं पहुंच सका, तो भी ई-वे बिल अधिकतम 360 दिनों तक ही मान्य रहेगा।
उदाहरण से समझें:
परिस्थिति:
आपने 1 जनवरी 2025 को 10,000 किमी की यात्रा के लिए ई-वे बिल जनरेट किया।
इसकी वैधता 200 दिन है, यानी यह 20 जुलाई 2025 तक वैध रहेगा।
मान लीजिए, किसी कानूनी कारण से आपका माल सीज हो गया और गंतव्य तक नहीं पहुंच सका।
विस्तार की आवश्यकता:
आप ई-वे बिल का विस्तार कर सकते हैं।
लेकिन अब इस विस्तार की अधिकतम सीमा 360 दिन है।
इसका मतलब है कि यह ई-वे बिल 25 दिसंबर 2025 तक ही वैध हो सकता है।
25 दिसंबर 2025 के बाद इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता।
निष्कर्ष:
हां, आपका आकलन सही है।
यह नियम कहता है कि ई-वे बिल को अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी असाधारण क्यों न हों।
360 दिनों के भीतर माल का अंतिम गंतव्य तक पहुँचना जरूरी है।
यह नियम प्रक्रिया में अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करता है, ताकि पुराने ई-वे बिल का दुरुपयोग न हो।
आपको क्या करना चाहिए?
यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो (जैसे माल सीज हो जाए), तो:
समय रहते ई-वे बिल का विस्तार करें।
संबंधित विभागों से संपर्क कर समय पर समस्या का समाधान करें।
यदि 360 दिन की सीमा समाप्त हो रही हो, तो वैकल्पिक समाधान तलाशें (जैसे नया ई-वे बिल जनरेट करना, यदि संभव हो)।कृपया विस्तार से सही सही ढंग से समझाने का कष्ट करे तो बेहतर होगा
"प्रश्न का उत्तर यह है "
" 1. ई-वे बिल जनरेट करना:
ई-वे बिल माल भेजने से पहले अनिवार्य रूप से जनरेट करना होता है। इसका अर्थ यह है कि जब भी ₹50,000 से अधिक मूल्य का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तब ई-वे बिल बनाना जरूरी है।
2. 180 दिनों की समय सीमा:
180 दिनों की समय सीमा यह सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है कि ई-वे बिल केवल हालिया और वैध दस्तावेज़ों (जैसे, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, या चालान) के आधार पर ही जनरेट किया जाए।
इसका मतलब है:
यदि दस्तावेज़ (इनवॉइस या चालान) 180 दिनों से पुराना है, तो आप उस दस्तावेज़ का उपयोग कर ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते।
समस्या का समाधान:
ई-वे बिल के लिए माल निकासी का दस्तावेज़ और इनवॉइस या चालान वैध और समय के अनुरूप होना चाहिए।
यदि किसी कारणवश, माल का परिवहन दस्तावेज़ जनरेट करने के 180 दिनों के बाद किया जाना हो, तो एक नया चालान या इनवॉइस बनाना होगा ताकि यह सीमा पूरी हो सके।
उदाहरण से समझें:
माल भेजने का सामान्य नियम:
अगर आपने एक इनवॉइस 1 जनवरी 2024 को जारी किया, तो इसके आधार पर आप उसी दिन या उसके बाद ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने माल का परिवहन नहीं किया और चालान 1 जनवरी 2024 से 180 दिनों के बाद (जैसे, 5 जुलाई 2024) तक ही वैध माना जाएगा।
नए नियम के प्रभाव:
यदि आपने माल का परिवहन चालान जारी होने के 180 दिनों के बाद (जैसे, 5 जुलाई 2024 के बाद) करने की योजना बनाई है, तो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपको चालान की नई तिथि के साथ नया दस्तावेज़ बनाना होगा।
निष्कर्ष:
180 दिनों की सीमा पुराने चालान और इनवॉइस पर ई-वे बिल जनरेट करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए लागू की गई है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और पुराने या अमान्य दस्तावेज़ों के दुरुपयोग को रोकना है।
आपके सवाल का सार यह है कि समय सीमा दस्तावेज़ की वैधता से संबंधित है, न कि माल भेजने के अनिवार्य नियम से। कृपया विस्तार से सही सही ढंग से समझाने का कष्ट करे तो बेहतर होगा
प्रश्न
ई-वे बिल की वैधता: ई-वे बिल की वैधता माल की दूरी पर निर्भर करती है। प्रत्येक 100 किमी के लिए एक दिन की वैधता प्रदान की जाती है। यदि माल की दूरी 300 किमी है, तो ई-वे बिल की वैधता 3 दिन होगी।
ई-वे बिल जनरेशन पर समय सीमा
180 दिन की सीमा:
180 दिनों से पुराने दस्तावेज़ों के लिए ई-वे बिल नहीं बनाया जा सकेगा।
उदाहरण: 5 जुलाई 2024 से पहले के दस्तावेज़ों के लिए 1 जनवरी 2025 से ई-वे बिल बनाना संभव नहीं होगा।
" यहाँ पर ये समझ के बाहर है की जब माल भेजने के पूर्व ई-वे बिल जनरेट करना है ( ई-वे बिल जनरेशन पर समय सीमा माल निकासी के पूर्व है ) तो ई-वे बिल जनरेशन पर समय सीमा
180 दिन की सीमा:
180 दिनों से पुराने दस्तावेज़ों के लिए ई-वे बिल नहीं बनाया जा सकेगा। का मतलब समझ में नहीं आ रहा है " "प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है "
ये छोटे व्यापारी को बर्बाद करने वाली सरकार है।इन्हें तो भूल से वोट नही देना है।
ОтветитьDate extended till 15.1.25 for ITR filing
ОтветитьIs there any impact on ELSS schemes after this implementation
ОтветитьGST income max
ОтветитьDelhi to delhi invoice karne pe kitne amount pe eway bill banana padega ?
ОтветитьE Way বিল সিস্টেম সম্পূর্ণ খারাপ। পশ্চিমবঙ্গের অনেক গরীব ব্যাবসাদার যারা নিজেরাই কাপড় জামা তৈরী করেন নিজেদের ফ্যামিলির মেম্বার দের কে কাজে লাগিয়ে, সেই রেডিমেড কাপড় জামা গুলি খুচরো বিক্রি করে এবং তাদের কাছে না আছে কম্পিউটার আর না আছে পেটে বিদ্যে অর্থাৎ শিক্ষাগত যোগ্যতা , সেই সব দোকানদার রা কি করবে ? এই ধরনের দোকানদার দের থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের দোকানদার কিনে নিয়ে যায় তখন তারাও তো আর কম্পিউটার নিয়ে ঘুরবেনা ।
ই ওয়ে বিল ট্রান্সপোর্টার দের হাতে কেনো দেওয়া হচ্ছেনা ? Part A B সব ট্রান্সপোর্টার রাই তৈরী করুক
Happy new year 2025
ОтветитьIndian tax slab
Income up to ₹3,00,000: No tax
Income from ₹3,00,001 to ₹7,00,000: 5%
Income from ₹7,00,001 to ₹10,00,000: 10%
Income from ₹10,00,001 to ₹12,00,000: 15%
Income from ₹12,00,001 to ₹15,00,000: 20%
Income above ₹15,00,000: 30%
Income up to ₹9,13,000: 10%
USA tax slab
Income from ₹9,13,083 to ₹37,12,175: 12%
Income from ₹37,12,258 to ₹79,16,125: 22%
Income from ₹79,16,208 to ₹1,51,14,300: 24%
Income from ₹1,51,14,383 to ₹1,91,93,750: 32%
Income from ₹1,91,93,833 to ₹4,79,83,375: 35%
Income above ₹4,79,83,375: 37%
Tum sare salo dub maro ab tum sab hindu muslim Mandir masjid krte rho BJP ne kand kr dya 😡😡
Madam ji meri income 2.5 lakh se kam hai mai do year ki itr file karchuka hu mai sirf income proof ke liye itr file kar raha hu kiya muje file karne ki jaroorat hai?
ОтветитьMarginal relief not working in income tax portal wrong calculation shown income tax portal
ОтветитьGst 3b jun 2021 se pending hai koi bta payega kitna total late fees lagega kindly
ОтветитьMam mere account ku pan link nahi hora
Isliye e filling nahi hora
Mai kya karu
Any suggestions
Mam,
Me new gst registration kar raha par us me register mobile number par OTP nahi aa raha hai. Iska kya solution hai please update
नए साल 2025 कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
ОтветитьBahut ache samjte ho
ОтветитьThanku Mam
ОтветитьMera gst registration kar denge?....
ОтветитьAbout Nss interest
ОтветитьITR portal par - AIS /TIS-me share sale purchase + tax auto populate hona chahiye taki calculation me problems na aaye .........sale security show karta he but tax calculation theeks se logo ko samjah nahi aataa he ......
Ответитьthanks madam for the updates
ОтветитьMadam unfortunatly i missed colum 6 GST INPUT IN GSTR 9 what will i do.. KINDLAY suggist me 🙏🙏🙏
ОтветитьTds me 194 C me bhi to change hua hai ,?
ОтветитьThanks for this VVIP video...
Ответить@CAGuruJi Pooja Mam aap New TDS Sections 194T (Payment to Partner Remunaration) Ye tds sections Skip kar diya
ОтветитьHi mam please confirm me I am not able to taxpayer as iTR rule I did not file iITR return f.y 2023-24 but my PAN no is registered ITR portal would you confirm me any problem with me
ОтветитьMedam Muje Gst file bana he
Ответить